लखनऊ। मिठाई के साथ डिब्बा तौलना दुकानदार को पड़ सकता है महंगा। जी हां अब अगर दुकानदार आपको डिब्बे के साथ मिठाई तौलता है, तो उसे पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मिठाई विक्रेताओं की इस घपलेबाजी को रोकने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से बकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जहां आप इसकी सीधी शिकायत कर सकते है और विभाग द्वारा ऐसे दुकानदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है। घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है। बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है। यह खेल काफी समय से चल रहा है। खासकर त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है।
दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं। घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य व रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।