Saturday, December 21, 2024
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18 जुलाई से बढ़ने वाला हैं महंगाई का बोझ, जानें कौन-कौन सी चीजें होंगी महंगी

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पहले से ही मंहगाई ने आम आदमी की करम तोड़ रखी है, लोकिन एक बार फिर 18 जुलाई से आपकी जेब को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल, GST काउंसिल ने आम आदमी के दैनिक उपयोग के कुछ सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है, जिसमें कुछ वस्तुओं पर मिल रही छूट को वापस भी लिया गया है तो कुछ पर GST की दर बढ़ाई जाएगी, जिसके चलते महंगाई के और बढ़ने की संभावना है। ये फैसले 18 जुलाई से लागू हो जायेंगे, तो आइए जानते है क्या-क्या होगा मंहगा….

इन वस्तुओं पर देना होगा जीएसटी

डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। आपको बता दें अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी। टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने की सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी वसूलने का फैसला लागू होने जा रही है।

होटल और अस्पतालों के कमरे का GST भी बढ़ेगा

होटल के कमरों पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जिन कमरों का किराया 1000 रुपये से कम है उनमें 12% GST लगेगा। अभी तक ऐसे कमरों पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5000 से अधिक किराये वाले कमरों (आईसीयू को छोड़कर) पर 5% जीएसटी लगेगा।

इंक-पेंसिल शार्पनर महंगा

बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें अब महंगी हो जाएगी. जीएसटी काउंसिल ने प्रिंटिंग-ड्राइंग इंक, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स, चाकू, कागज काटने वाला चाकू पर भी जीएसटी रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था. कट या पोलिश डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा. एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट के नियम में बदलाव

बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकनॉमी क्लास में सफर करने पर मिलेगी. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी को यथावत रखा गया है। रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.जीएसटी काउसिंल ने फैसला लिया है कि भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा अगर उसमें तेल का खर्च भी शामिल है. पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।

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