झारखंड के रिटायर्ड आईएएस (IAS) की पत्नी और भाजपा नेत्री (BJP Leader) सीमा पात्रा ने इंसानियत को तार-तार कर दिया। जिसे सुनकर आप दंग (shocked) रह जाएंगे और सोचंगे कि भला इतना कोई कैसे गिर सकता है। इस जुल्म की दास्तान सुन आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल, भाजपा नेत्री सीमा पात्रा (sheema Patra) ने अपने घर काम करने वाली नौकरानी (Maid) पर बेहिसाब जुल्म ढाएं हैं, उसे गरम तवे से जगह-जगह दागा। लोहे के रॉड से उसके आगे के तीन-चार दांत तोड़ दिये गये। कमरे में बंद करके रखी गई पीड़िता का खाना-पानी तक बंद कर दिया गया था। वह खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही। उसकी जुबां से ठीक से आवाज नहीं निकल रही। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा है।
बता दें कि झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने पीड़िता को 22 अगस्त को ही भाजपा नेत्री के रांची के अशोकनगर स्थित आवास से मुक्त कराया था, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
10 साल पहले रिटायर्ड आईएएस के घर आई थी काम के लिए
आदिवासी समुदाय से आने वाली पीड़िता गमुला गांव की रहनेवाली है। करीब दस साल पहले वह रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वह दिल्ली में रहनेवाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहां काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात-बात पर पिटाई आम हो गई।
फर्श पर घिसट-घिसट कर चलती थी पीड़िता
पीड़िता को दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया, वहीं उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वह इस तरह अशक्त हो गयी थी कि फर्श पर घिसट-घिसट कर चलती थी। अगर गलती से भी पीड़िता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाट कर साफ करना पड़ता था। घिसट-घिसट कर किसी तरह उसे यह भी करने को मजबूर किया गया।
पीड़िता पर हो रहे जुल्म की जानकारी कार्मिक विभाग के अफसर विवेक बास्की को किसी तरह मिली तो उन्होंने डीसी राहुल कुमार सिन्हा के बाद शिकायत की। इसके बाद मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुनीता को मुक्त कराया गया। विवेक बास्की की शिकायत पर ही रांची के अरगोड़ा थाने में आईपीसी की धारा 323, 325, 346, 374 और एस.सी.-एस.टी एक्ट 1989 के सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। अरगोड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़िता की स्थिति सुधरने पर धारा 164 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज कराया जायेगा।
भाजपा नेत्री के खिलाफ अब तक नहीं हुई कार्रवाई
शिकायत में यह भी बताया गया है कि पीड़िता के पुत्र आयुष्मान ने उसके के साथ हो रहे जुल्म का विरोध किया था और मां से बहस की थी तो उसे मानसिक रोगी करार देते हुए रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला रिनपास में भर्ती करा दिया गया है। आयुष्मान अभी भी रिनपास में हैं। इधर, पीड़िता ने एक व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किये गये वीडियो में अपने ऊपर हुए अत्याचार की ये दास्तां सिसक-सिसक कर बताई है। सोमवार को यह वीडियो कई मीडियाकर्मियों के पास पहुंचा है। इस गंभीर मामले में आरोपी भाजपा नेत्री के खिलाफ एफआईआर के बाद आगे कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं।