वाराणसी। Gyanvapi Case में वाराणसी अदालत में आज दो वादों की सुनवाई होगी। पहली सुनवाई जिला अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में और दूसरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार की अदालत में होगी। जिला जज की अदालत में हिन्दू पक्ष के मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच के एप्लिकेशन पर मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी) अपना प्रतिउत्तर देगा तो वहीँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री किरन सिंह के द्वारा कथित शिवलिंग के पूजा-पाठ के अधिकार और मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से जुड़े वाद में सुनवाई होगी।
साइंटिफिक जांच की रखी है मांग
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कमीशन की कार्रवाई की दौरान 16 मई 2022 को पत्थर की ठोस संरचना मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने का फव्वारा होने का दावा किया है तो हिन्दू पक्ष ने उसे आदिविश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा किया। फिलहाल वह कोर्ट के आदेश में कड़ी सुरक्षा में है। ऐसे में मां शृंगार गौरी केस की वादिनी संख्या 2 से 5, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी ने उसे शिवलिंग मानते हुए उसकी साइंटिफिक जांच की मांग की है। वहीँ वादी संख्या 1 राखी सिंह ने उसे शिवलिंग माना है पर उसकी साइंटिफिक जांच का विरोध किया है।
मुस्लिम पक्ष आज देगा प्रतिउत्तर
वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हमने इसकी कार्बन डेटिंग की जगह साइंटिफिक जांच की मांग की है ताकि अरघे और शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाया जा सके। इसपर जवाब के लिए अंजुमन इंतेजामिया कमेटी को कोर्ट ने 11 अक्टूबर का समय दिया था। इसपर आज मुस्लिम पक्ष के प्रतिउत्तर के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
मुस्लिमों के मस्जिद में प्रवेश से सम्बंधित वाद में भी आज होगी सुनवाई
वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ की महामंत्री और अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह ने एक वाद 3 मांगों के साथ दायर किया था, जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार कर रहे हैं कि अदालत में आज सुनवाई होगी। किरन सिंह बिसेन ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा-पाठ, भोग-राग और श्रृंगार का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए और मस्जिद परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने की मांग की है।