Sunday, December 15, 2024
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2000 Note : अगर कोई दुकानदार 2000 के नोट लेने से करें मना, तो यहां करें शिकायत, जानिए RBI का नियम

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2000 Note : बीते 19 मई की शाम को 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा अनाउंसमेंट की। आरबीआई (RBI) ने कहा कि ने कहा कि अब 2000 रुपये के नोटों (2000 Note) को चलन से बाहर कर रहा है, हालांकि नोट के लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। यानी आप 2000 रुपये के नोट से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस आर्टुल के जरिए ङम आपको बताएंगे कि आप कैसे और कहां शिकायत कर सकते है…

2000 Note: जानें रिजर्व बैंक के नियम

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर कोई बैंक 2000 रुपये का नोट (2000 Note) लेने से मना करता है, तो आप पहले तो उसी बैंक में मैनेजर से मिलकर शिकायत कर सकते हैं। हर बैंक में शिकायत पुस्तिका होती है, जहां आप इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत पर जवाब देगा। अगर ऐसा नहीं होता है या फिर आप बैंक के जवाब से खुश नहीं हैं, तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

कोई दुकानदार मना करें तो यहां करें शिकायत

ग्राहक रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं (RB-IOS). इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना सर्विस से जुड़ी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए है, ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार भी 2000 के नोट लेने से मना करता है, तो इसकी शिकायत भी आप सबूत के साथ RBI से कर सकते हैं।

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shashikant Das) ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर 30 सितंबर तक 2000 के नोट (2000 Note) लेने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि नोट को सर्कुलर से बाहर नहीं किया गया है।

RBI गर्वनर ने की ये अपील

केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं एक बार में आप 20 हजार रुपये तक यानी टोटल दस 2000 के नोट बदल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं।

डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं

वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं. हालांकि, यहां नोट बदलने की लिमिट सिर्फ 4000 रुपये की है।

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