Sunday, July 14, 2024
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Gyanvapi Survey : मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे को जारी रखने का आदेश

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Gyanvapi ASI Survey : ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे (Gyanvapi Survey) के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने हाईकोर्ट का फैसला रोकने या बदलने से मना कर दिया और सर्वे को जारी रखने का भी आदेश दिया है।

गुरुवार की रात चीफ जस्टिस ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था और सुबह सुनवाई की बात कही थी। इसपर आज हुई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलील कोर्ट ने सुनी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। सर्वे को निर्बाध गति से कराया जाए।

बता दें कि सिविल कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था जहां से उसे हाई कोर्ट भेजा गया था। हाईकोर्ट ने कल ही सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वे का फैसला सुनाया था।

24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए दो दिन की सर्वे पर रोक के साथ हाईकोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसजिद कमेटी को अपील करने को कहा था। इसपर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की जिसपर कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वे को अनुमति दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां उसने आज सुप्रीम फैसला सुना दिया।

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