Viral Video Of Congress Rajya Sabha MP Imran Pratapgarhi : बीते मंगलवार को अपराधी अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को कोर्ट से उम्रकैद की सजा होने के बाद प्रयागराज (Prayagraj) से गुजरात के साबरमती जेल शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी बीच सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी (Congress Rajya Sabha MP Imran Pratapgarhi) अतीक कr तारीफ में मुशायरे पढ़ते नजर आ रहे है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरु कर दिया है।
क्या कहा बीजेपी विधायक ने
यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि, खूंखार अपराधी अतीक का यशगान सुनिए, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ज़ुबान से, ये है राहुल जी की कांग्रेस का चरित्र !!.
क्या कह रहे हैं इमरान वीडियो में
वीडियो में आप देख सकते है कि इमरान प्रतापगढ़ी हाथ में माइक लिए हैं और अतीक के बारे में कुछ लाइनें पढ़ रहे हैं। …तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा… (अतीक की तरफ इशारा करते हुए) इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा… बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होंठो तक चला आया जरूरी है, इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है.
अतीक अहमद भी बैठा है वहां
अतीक अहमद की तारीफ में कांग्रेस सांसद के कसीदे पढ़ने का यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में इमरान, अतीक अहमद की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. इस मुशायरे में अतीक भी नीचे जमीन पर बैठा हुआ है और अपनी तारीफ पूरे मन से सुन रहा है। यह वीडियो सात साल पुराना बताया जा रहा है। उस समय इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। वहीं सोशल मीडिया पर काफी लोग इस वीडियो की आलोचना कर रहे हैं।
इमरान प्रतापगढ़ी ने दी सफाई
वहीं दूसरी ओर इस शायरी के वायरल होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि यह शायरी मैंने 2014 में प्रयागराज में एक कवि सम्मेलन में पढ़ी थी।
बता दें कि, उमेश पाल (Umesh Pal) की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार दे दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है। 2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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