DL Transfer Process : भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफर करने के लिए तय नियमों का पालन और कुछ जरुरी डाक्यूमेंटस देने होते है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर कराना चाहते है, तो आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए पूरा प्रोसेस बताएंगे। मालूम हो कि, ये प्रोसेस राज्य और ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह का है इस पर भी निर्भर करता है।
सबसे पहले बता दें कि, आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं- प्राइवेट और कमर्शियल, इस आधार पर हम आपको बताएंगे डीएल ट्रांसफर कराने की आम जनरल प्रोसेस क्या है।
सबसे पहले आपको ओरिजनल स्टेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा। ये एनओसी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) या जिस राज्य से डीएल जारी हुआ है वहां से मिलेगी। इस एनओसी का मतलब है कि दूसरे राज्य में डीएल ट्रांसफर करने में संबंधित राज्य को कोई आपत्ति नहीं है।
DL Transfer के लिए चाहिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- डीएल ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। संबंधित आरटीओ चुनते हुए डीएल ट्रांसफर की एप्लिकेशन कंप्लीट करें।
- ओरिजनल स्टेट द्वारा जारी ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें।
- वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या अन्य यूटिलिटी बिल साथ रखें।
- वैलिड एज प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट।
- ओरिजनल स्टेट के आरटीओ द्वारा जारी एनओसी।
- चार से छह पासपोर्ट साइज के फोटो।
- जिस राज्य के लिए डीएल ट्रांसफर करा रहे हैं, वहां के आरटीओ की आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज।
- एप्लिकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
- अब नए राज्य के आरटीओ जाकर एप्लिकेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।
- जो भी मान्य फीस है उसकी पेमेंट करें। ये फीस ड्राइविंग लाइसेंस के टाइप पर निर्भर करेगी. अगर जरूरी है तो ड्राइविंग टेस्ट दें. दरअसल, कभी-कभी डेस्टिनेशन राज्य ड्राइविंग टेस्ट की मांग कर सकता है।
मिलेगा नया ड्राइविंग लाइसेंस
अगर सारे डाक्यूमेंटस ठीक रहते है तो आपकी एप्लिकेशन अप्रूव हो जाएगी। इसके बाद ट्रांसफर हुआ ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस लाइसेंस पर भी पुराना लाइसेंस नंबर ही मिलेगा, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि राज्य दर राज्य ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर की प्रोसेस अलग-अलग है. इसलिए संबंधित आरटीओ से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें।