वाराणसी। ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस के अलावा मंगलवार को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान की सुनवाई शुरू हुई। प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने अपनी दलील दी और कहा की यह मुकदमा पोषणीय ही नहीं है। फिलहाल कोर्ट में ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कल की तारीख मुकर्रर की है। अब बुधवार 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह बिसेन ने ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध के साथ आदि विश्वेश्वर विराजमान के दर्शन पूजन, शृंगार और राग-भोग की अनुमति के लिए याचिका दायर की है।
मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से भगवान आदि विशेश्वर विराजमान केस की सुनवाई के लिए 16 पक्षकारों को मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी। उसमें भगवान आदि विश्वेश्वर का नाम सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर था। केस की आज से नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। आज अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने दलील दी कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।