वाराणसी। Gyanvapi मस्जिद-शृंगार गौरी Case में हिन्दू पक्ष द्वारा मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की एप्लिकेशन पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज अन्जुआमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने हिन्दू पक्ष की इस मांग पर अपना प्रतिउत्तर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 14 अक्टूबर मुकर्रर की है।
कोर्ट की सुनवाई के बाद बाहर निकले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता ने आज प्रतिउत्तर दिया कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती उसपर हमने दोबारा क्लियर किया कि हमने कार्बन डेटिंग नहीं साइंटिफिक जांच की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोर्ट इसमें आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। इसपर भी हमने आर्ग्यूमेंट किया।
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसमें 14 अक्टूबर को फैसले की बात कही है। कोर्ट शिवलिंग की ASI द्वारा साइंटिफिक जांच पर अपना फैसला उसी दिन सुनाएगी।