Friday, September 20, 2024
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Gyanvapi Case : हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई योग्य माना, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Case) में कोर्ट फैसले पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आखिरकार केस में वाराणसी (Varanasi) के जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज अजय कुमार विश्वेष ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हिंदू पक्ष की अर्जी को सही पाते हुए उसे सुनवाई योग्य माना है। जिला जज ने कहा कि रूल 6/11 लागू होगा, 7/11 लागू नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किया गया मुकदमा ‘सुनने योग्य’ है। केस में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही है.

हिंदू पक्ष में खुशी की लहर

कोर्ट से हिंदू पक्ष की यह पहली जीत है। अदालत का फैसला आते ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग ‘हर हर महादेव’ के नारे लगाने लगे। कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि ऋंगार गौरी केस सुनने लायक है और वह इस मामले की सुनवाई करेगाी।

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की मामले की पोषणीयता संबंधी याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे वकील ने कहा, वाराणसी जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य माना। मुस्लिम पक्ष ने कहा, इस फैसले को नहीं मानते हैं। फैसले के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे. मामले में कानूनी सलाह लेंगे. हरिशंकर जैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष के सारे फर्जी दावे खारिज हो गए हैं और मंदिर बनने का मार्ग खुल गया है।

जिला जज ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होने के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया था कि कचहरी परिसर में कोई अराजक गतिविधि न हो इसके लिए व्यवस्था की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से अधिक फोर्स यहां तैनात हैं। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर लखनऊ चौक चौराहे से लेकर नखास तक पुलिस कमिश्नर ने पैदल मार्च किया. साथ ही पुराने लखनऊ में ड्रोन से नजर रखी जा रही है. इस दौरानपुलिस कमिश्नर ने स्थानीय लोगों से बात भी की।

वाराणसी में धारा 144 लागू


फैसले से पहले वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि नगर में धारा 144 लागू कर दी गई थी. पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त भी किया गया. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया के मंचों पर लगातर नजर रखी जा रही है.

ज्ञानवापी का वीडियोग्राफी सर्वे


दरअसल ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की कोर्ट में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी थी. कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले दिल्ली की राखी सिंह तथा वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पिछले साल कोर्ट में दाखिल की थी. उसके आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया गया था.

परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा


हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को उपासना अधिनियम 1991 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वहीं कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. वहीं ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट 19 मई को जिला कोर्ट में पेश की गई थी. वहीं सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा था.

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