UP Traffic Challan : यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में किए गए चालानों (UP Traffic Challan) को निरस्त कर दिया गया है। योगी सरकार का यह आदेश सभी तरह के वाहन पर लागू होगा, इससे प्रदेश के लाखों वाहन मालिक राहत की सांस लेंगे।
UP Traffic Challan : ई चालान पोर्टल से हटेंगे
शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि न्यायालय में पेंडिग चालान की लिस्ट प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों (UP Traffic Challan) को निरस्त किया जा रहा है।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।
घर बैठे जमा कर सकते हैं चालान
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों (UP Traffic Challan) को घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। यूपी ट्रैफिक पुलिस ऑफिशयल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है।
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