Mukhtar-afzal Ansari Convicted : गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 16 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। वहीं, गैंगस्टर एक्ट में ही मुख्तार के भाई सांसद अफजाल को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
मुख्तार अंसारी की सजा पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। दूसरी ओर, अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंच गए हैं और मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर हाजिर होंगे।
मुख्तार अंसारी की सजा पर कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने कोर्ट को अपने और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही और कहा कि सीएम योगी का भी तहे दिल से आभार जताते हुए कहा कि आज उनकी ही जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। आज गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है।
16 साल बाद आया फैसला
2007 के बाद यानी 16 साल से यह मामला गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट में है। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। इसके बाद वादी पक्ष की तरफ से गवाही और बहस पूरी हो चुकी थी।