अक्सर पुरुषों को महिलाओं/युवतियों को घूरते देखा जाता है, लेकिन बता दें कि अगर आप भी ऐसा करते है तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये काम आपको जेल हवा भी खिला सकता है। जी हां, यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा हम नहीं कह रहें बल्कि NCIB ने ट्वीट कर ये बात कही है।
देखें NCIB का ट्वीट
बता दें कि अक्सर NCIB ट्वीट के जरिए लोगों को कई एक्ट के बारे में बताती है और उन्हें जागरुक करती है। इसी कड़ी में NCIB ने एक और ट्वीट कर बताया है कि अगर आप किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखते है तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।
इसके अलावा NCIB ने यह भी जानकारी दी कि अगर आप अपने बच्चों की शादी मे दहेज लेते/ देते है या दूसरे के लेनदेन में सहयोग करते है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार 5 वर्ष की कैद और 15,000 रू० का जुर्माना हो सकता है। दहेज उन्मूलन का सख्त कानून होने के बाद भी 90% शादियाँ देश में बिना दहेज के नही होती।
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