MP News : आजकल बहुत से बच्चे व युवा यूट्यूब के माध्यम से कई बड़े-बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते है, क्योंकि इसपर कई ऑनलाइन क्लासेज चलते है। ऐसे में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक युवक ने परीक्षा में फेल होने पर लेकर YouTube को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर कोर्ट से 75 लाख का हर्जाना दिलाने की मांग की है।
युवक ने याचिका में लिखी ये बात
युवक ने याचिका दायर कर कहा कि वो एग्जाम में इस वजह से फेल हो गया क्योंकि यूट्यूब पर चलने वाले अश्लील विज्ञापनों की वजह से उसका ध्यान भटक गया। उसका कहना था कि यूट्यूब पर इस तरह के विज्ञापनों पर बैन लगाया जाना चाहिए, उसके जैसे और भी युवा हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनको भी इस तरह के विज्ञापनों से नुकसान होता है। समाज में भी इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है। उसकी कोर्ट से अपील थी कि वो इस तरह के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करें।
कोर्ट ने लगाया युवक पर ही जुर्मााना
युवक को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर उसकी परेशानी को समझकर उसके हक में फैसला जारी किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने युवक को इस पर जमकर फटकार लगाई है। साथ ही उसपर ही जुर्माना लगा दिया है।
नाराज SC ने कही ये बात
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने याचिका को Atrocious करार देते हुए कहा कि ये बहुत भद्दा मजाक है। अगर आप यूट्यूब नहीं देखना चाहते तो मत देखिए लेकिन इस तरह से हर्जाना मांगना सरासर गलत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया, इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वो बेरोजगार है लिहाजा उस पर रहम किया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी दलील को मानते हुए जुर्माने की रकम को 25 हजार रुपये कर दी।
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