Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर शुक्रवार को जिला जज वाराणसी ए.के विश्वेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच यानी कार्बन डेटिंग से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है।
बात दें कि, हिंदू पक्ष की ओर से ये याचिका दायर की गई थी कि बिना क्षति पहुंचाए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए, जिसे वाराणसी जिला जज ने आज खारिज कर दिया है।
दरअसल, 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए सर्वे में मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर चार वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग की मांग की थी। वहीं इस मामले में जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट समय मांगा था। जिसपर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए। यह शिवलिंग नहीं एक फव्वारा है, इसकी जांच होनी चाहिए।
वहीं कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि बीते 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने समेत अन्य ने कोर्ट में शिवलिंग की आकृति की एएसआई विशेषज्ञ से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया था।