वाराणसी। दुष्कर्म और ब्लैकमेल सहित कई अन्य आरोपों में 6 साल पहले वाराणसी में दर्ज हुए मुकदमें में इटावा के मौलाना जर्जिस (Maulana Jarjis) को गुरुवार को वाराणसी फास्टट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगी। इसको लेकर कोर्ट के बाहर गहमा-गहमी का माहौल है। यह मुकदमा साल 2016 में जैतपुरा थाने दर्ज हुआ था।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने जनवरी 2016 में जैतपुरा थाने में तहरीर देते हुए कहा था कि इटावा का मौलाना जर्जिस शहर में धार्मिक कार्यक्रमों में तकरीर के सिलसिले से आता था। इस दौरान साल 2013 में उसका परिचय मौलाना से हुआ था। मौलाना ने उसे एक होटल में बुलाया था जहां वह रुका हुआ था। महिला का आरोप था कि मौलाना ने उसके साथ होटल में दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया।
महिला के अनुसार इसके बाद शादी एक झांसा देकर कई साल तक दुष्कर्म करता रहा और 2015 में पीड़िता के घर में भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। बता दें की उसके बाद जब मौलाना ने शादी से इंकार किया तो पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगायी जिनके निर्देश पर जैतपुरा थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
बता दें कि पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में बुधवार को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाते ही आरोपी मौलाना जर्जिस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।